नई दिल्ली, 11 जुलाई।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने उपभोक्ताओं से मिली कई शिकायतों के आधार पर स्विगी इंस्टामार्ट को नौ नोटिस जारी किए हैं। शिकायतों में एक्सपायर्ड, सड़े-गले, दूषित और मानव उपभोग के लिए असुरक्षित खाद्य उत्पादों की बिक्री समेत खाद्य सुरक्षा नियमों के कथित उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं।
शनिवार को जारी नोटिसों के अनुसार हेल्दीफाई 100 प्रतिशत प्रोटीन, नोइस होमस्टाइल मद्रास मिक्सर विद पीनट, अक्षयकल्पा ऑर्गैनिक अंडा और काके द पराठा सहित कई उत्पादों को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आरोप है कि कुछ उत्पाद एक्सपायरी तिथि के बाद बेचे गए, जबकि कुछ खराब, दुर्गंधयुक्त और दूषित पाए गए। एक मामले में यह भी शिकायत की गई कि वापस किया गया खराब खाद्य उत्पाद दोबारा ग्राहक को भेज दिया गया।
एफएसएसएआई ने यह भी पाया कि नोइस ब्रांड के अंडों की बिक्री ऐसे ब्रांड नाम से की जा रही थी, जो संबंधित एफएसएसएआई लाइसेंस में अनुमोदित उत्पाद श्रेणी में शामिल नहीं था। प्राधिकरण ने वैध लाइसेंस प्राप्त होने तक ऐसे उत्पादों की बिक्री रोकने और आवश्यकता पड़ने पर लाइसेंस में संशोधन कराने के निर्देश दिए हैं।
शिकायतों में खराब अंडे, दूध और पैकेज्ड फूड की डिलीवरी, गलत या अमान्य एफएसएसएआई लाइसेंस नंबरों के उपयोग तथा शिकायतों के समाधान में कथित लापरवाही के आरोप भी शामिल हैं। कुछ उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि खाद्य सुरक्षा संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई करने के बजाय केवल रिफंड की पेशकश की गई।
प्राधिकरण ने विक्रेताओं के ऑनबोर्डिंग, नियामकीय अनुपालन, ट्रेसेबिलिटी, खाद्य गुणवत्ता की निगरानी, शिकायत निवारण और खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है।
एफएसएसएआई ने स्विगी इंस्टामार्ट के फूड बिजनेस ऑपरेटर से विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। प्राधिकरण ने कहा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
















