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न्यायपालिका
13 Jul, 2026

खान सर को पटना कोर्ट से बड़ी राहत, फायरिंग मामले में मिली अग्रिम जमानत

पटना सिविल कोर्ट ने कोचिंग संस्थान के बाहर फायरिंग मामले में शिक्षक खान सर, उनके कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों को जमानत देकर बड़ी राहत दी है।

पटना, 13 जुलाई।

प्रसिद्ध शिक्षक और यूट्यूबर खान सर (फैजल खान) को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। सोमवार को अदालत ने उनके कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग से जुड़े मामले में खान सर और उनके तीन कर्मचारियों को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। इसके साथ ही, इस घटना के बाद से जेल में बंद उनके दो सुरक्षा गार्डों को भी न्यायालय ने नियमित जमानत देकर बड़ी राहत दी है।

खान सर के कानूनी सलाहकार अरविंद कुमार मौआर के अनुसार, पुलिस की निष्पक्ष जांच और केस डायरी में दर्ज वास्तविक तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया है। इससे पहले इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद सहित तीन अन्य लोगों को भी न्यायिक प्रक्रिया के तहत जमानत मिल चुकी है। फायरिंग की घटना के बाद से यह प्रकरण लगातार चर्चा में बना हुआ था।

जांच के दौरान सामने आए एक वीडियो फुटेज के बाद पुलिस ने फैजल खान उर्फ खान सर को भी प्राथमिकी में नामजद किया था। उन पर सुरक्षा गार्डों के माध्यम से फायरिंग कराने का आरोप था, हालांकि इससे पूर्व ही अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा गार्डों के हथियारों और घटना में उनकी भूमिका की गहन जांच की थी। कोर्ट के ताजा आदेश से खान सर पक्ष को बड़ी राहत मिली है, हालांकि कानूनी कार्रवाई अभी जारी रहेगी।

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